फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कानपुर: ‘अरबों की टैक्स चोरी पर शिकंजा’, इस्पात कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ एनबीडब्लू, अब गिरफ्तारी की तलवार

Sat, 22 Aug 2026 08:55 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: कानपुर और हमीरपुर से जुड़े मेसर्स रिमझिम इस्पात लिमिटेड और जूही एलॉयज लिमिटेड के पांच निदेशकों के खिलाफ 12 साल पुराने टैक्स चोरी के मामले में स्पेशल सीजेएम कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया है।
विज्ञापन
रिमझिम इस्पात - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कानपुर में मेसर्स रिमझिम इस्पात लिमिटेड व जूही एलॉयज लिमिटेड के पांच निदेशकों के खिलाफ टैक्स चोरी के 12 साल पुराने मामले में स्पेशल सीजेएम सुदेश कुमारी की कोर्ट ने शुक्रवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना प्रभारी को सभी को 15 सितंबर तक गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करने के आदेश दिए हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने वर्ष 2014 में हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर स्थित रिमझिम इस्पात की फैक्टरी व कार्यालय में छापा मारकर करीब छह करोड़ 68 लाख रुपये की जीएसटी चोरी पकड़ी थी

विज्ञापन

जांच के बाद मेसर्स रिमझिम इस्पात लिमिटेड, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अग्रवाल, जूही एलॉयज लिमिटेड व उसके निदेशक योगेश अग्रवाल के अलावा मुकुल अग्रवाल, कपिल व लक्ष्मीकांत गोयल के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया था।  कोर्ट ने सभी आरोपियों को तलब कर लिया था। तलबी आदेश के खिलाफ आरोपी हाईकोर्ट गए तो वहां से उन्हें ट्रायल कोर्ट में ही आरोपमुक्ति प्रार्थना पत्र देने के लिए कहा गया।

विज्ञापन

सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
जब आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट में आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र दिए, तो कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया। इस आदेश के खिलाफ आरोपी फिर हाईकोर्ट पहुंचे लेकिन राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका खारिज होने के बाद फाइल ट्रायल कोर्ट भेज दी गई। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को हाजिर होने के आदेश दिए थे, लेकिन हाजिर न होने पर सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें