महोबा जिले में महिला को अगवाकर दुष्कर्म व धर्म परिवर्तन का प्रयास करने के मामले में अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्घ होने पर अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास व 47 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। धर्म परिवर्तन के प्रयास के मामले में जिले में यह पहली बार फैसला आया है।
शहर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने वर्ष 2021 में पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके मोहल्ले का ही मुन्ना खां पिछले चार सालों से उसे परेशान करते हुए अश्लील हरकतें करता है। इस दौरान उसने गलत काम भी किया और उसकी गंदी तस्वीरें खींचने के साथ वीडियो भी बना लिया। धमकी दी कि यदि तुम हिंदू से मुसलमान नहीं बनी तो तुम्हारी फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा। 18 फरवरी 2021 को आरोपी उसे अगवाकर उरई में अपनी बहन के यहां ले गया और उसके साथ गलत काम किया। उसकी बहन ने महिला की पिटाई कर नमाज पढ़वाई।