शुक्रवार से रविवार इनको होगी अनुमति
शुक्रवार से रविवार तक इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रानिक्स शोरूम, रेडीमेड कपड़े, वस्त्रालय, ज्वैलरी, बर्तन, स्टेशनरी, गिफ्ट शाप व फोटाग्राफी की दुकानें खोली जाएंगीं।
यह दुकानें खुलेगीं प्रतिदिन
जबकि कृषि यंत्र, खाद, बीज, कीटनाशक, रसायन, पशु आहार की दुकानें, फोन, रिचार्ज मरम्मत, अधिकृत एजेंसियां प्रतिदिन खोली जाएंगीं।
मास्क न पहने हो ग्राहक तो न दें सामान
जिलाधिकारी पुलकित खरे की ओर से सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि दुकान पर मास्क पहनकर ही बैंठें। सैनिटाइजर अवश्य रखें। यदि दुकान पर आने वाले ग्राहक मास्क न लगाएं हो तो उन्हे सामान न दिया जाए उन्हे मना कर दिया जाए।
शाम छह बजे तक बिक सकेगीं सब्जियां
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सब्जी मंडी के संबंध में मुख्य मंडी सुबह चार बजे से शाम सात बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह छह बजे से सुबह नौ बजे तक होगा। फल सब्जी मंडियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा।
शाम सात से सुबह सात तक आवागमन रहेगा निषिद्ध
शाम साज बजे से सुबह सात बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा।
सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में लग सकेगी साप्ताहिक मंडी
शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंउी नहीं लग सकेगी। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंउी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी।
औद्योगिक इकाइयों में हो नियमों का पालन
सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयारें को कंटेंन्मेंट जोन के बाहर अनुमति होगी लेकिन औद्योगिक इकाइयों को फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी सावधानी बरते जाने के निर्देश हैं।
नर्सिंग व प्राइवेट अस्पतालों को लेनी होगी अनुमति
जारी निर्देशों में बताया गया कि नर्सिंग होम व प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी व आवश्यक आपरेशन कने के लिए स्वास्थ्स विभाग की अनुमति व समस्त सुरक्षा उपकरण व प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति होगी।
ड्राइवर के साथ बस दो को चौपहिया वाहन में अनुमति
चौपहिया वाहन में ड्राइवर के साथ दो के बैठने की अनुमति होगी। इसके अलावा यदि परिवार के दो बच्चे हैं तो उनको भी अतिरिक्त अनुमति दी जा सकती है। बाइक सवार को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों तक ही चलने की अनुमति होगी। थ्री व्हीलर वाहन की पार्किंग के दौरान दो पहिया वाहनों के बीच में न्यूनतम छह फीट की दूरी रखनी होगी।
मुख्य मार्गसे दूर रहें सब्जी व फल के ठेले
सब्जी व फल के ठेले गतिमान रहते हुए मोहल्लों व कालोनियों में बिक्री कर सकेंगे। इन्हे सड़क के किनारे व प्रमुख मार्गो पर आने की अनुमति नहीं होगी।
समस्त होटल रहेंगे बंद
समस्त होटल, जो स्वास्थ्यकर्मियों आदि के क्वारंटाइन किए जाने के लिए या अधिकृत रूप से पेड क्वारंटाइन के लिए चिंहित किए गए हैं को छोड़कर अनिवार्य रूप से सभी बंद रहेंगे।
यह पूर्णतया बंद रहेंगे
- समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षिक प्रशिक्षण , कोचिंग संस्थान आदि।
- समस्त सिनेमा हाल, शापिंग मॉल, जिम, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार आदि।
- सामाजिक, राजनैतिक , खेल, मनोरंजन्र, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सहित अन्य सामूहिक कार्यक्रम।
- समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, जनसामान्य हेतु बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्ण निषिद्ध रहेंगे।
हॉटस्पॉट के लिए नहीं लागू होगी व्यवस्था
उक्त व्यवस्था हाट स्पाट एरिया के लिए लागू नहीं होगी। जिन्हे सैनिटाइजेशन व मेडिकल चेकअप केि लिए तीन दिनों के लिए बाधित किया गया है।