फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chitrakoot Crime: भाई की हत्या में छोटे भाई समेत दो को उम्रकैद, साथी के खिलाफ कराई थी रिपोर्ट, पढ़ें पूरा मामला

Tue, 01 Aug 2023 03:28 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट

सार

Chitrakoot News: पुलिस ने इस मामले में पुष्पेंद्र और रामचंद्र को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। हत्या का कारण घर की संपत्ति बताई गई थी। सोमवार को कोर्ट हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

चित्रकूट जिले में मामूली विवाद में साथी के साथ मिलकर सगे भाई की बेरहमी से हत्या करने वाले छोटे भाई समेत दो को जिला जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। छोटे भाई ने खुद को बचाने के लिए दोस्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

विज्ञापन

आरोपी दोस्त के पकड़े जाने पर उसके बयान के आधार पर पुलिस ने छोटे भाई को पकड़ा था। तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुन्दर मिश्रा ने बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के विनायकपुर गांव निवासी पुष्पेंद्र सिंह ने 6 जून 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उसने बताया था कि उसका बड़ा भाई हेमराज सिंह गांव के ही रामचंद्र के साथ 5 जून 2020 की शाम सात बजे के बाद घर से कहीं गया था। दूसरे दिन 6 जून को सबेरे लगभग 9 बजे उसके भाई हेमराज का शव गांव के खेत में पड़ा मिला था। भाई के सिर पर काफी चोटें व शरीर पर गहरे घाव थे।

विज्ञापन

पुष्पेंद्र के पास मिला था मृतक का मोबाइल
पुष्पेंद्र सिंह ने भाई की हत्या का रामचंद्र पर संदेह जाहिर करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि पुष्पेंद्र ने ही रामचंद्र के साथ मिलकर हेमराज की हत्या की है। अपराध छिपाने के उद्देश्य से रामचंद्र पर संदेह जाहिर करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुष्पेंद्र के पास मृतक का मोबाइल और खून के छींटे लगा लोअर आदि बरामद हुआ था।
विज्ञापन

आजीवन कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड
इसके बाद पुलिस ने इस मामले में पुष्पेंद्र और रामचंद्र को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। हत्या का कारण घर की संपत्ति बताई गई थी। सोमवार को जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने हत्यारोपी पुष्पेंद्र और रामचंद्र को आजीवन कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें