इटावा जिले में पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले मुंहबोले मामा को कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। खास बात यह कि पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने यह फैसला महज चार महीनों में सुनवाई पूरी करके सुनाया है। सजा के साथ दुष्कर्मी पर दो लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह पूरी रकम पीड़िता को उसके इलाज और पुनर्वासन के लिए दी जाएगी।
राज्य की ओर से मामले के पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि यह जघन्य अपराध भरथना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी परिवार की पांच साल की बेटी के साथ हुआ था। बढ़पुरा थाना क्षेत्र के जरहौली गांव का रहने वाले दोषी ज्ञान सिंह उर्फ छोटू पुत्र प्रेमनारायण की बहन उक्त पीड़ित परिवार के गांव में ब्याही है।