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Kanpur: खराब AC बेचा तो अब भुगतें; देना होगा नया या ब्याज सहित रकम, उपभोक्ता आयोग का बड़ा आदेश, पढ़ें मामला

Wed, 15 Apr 2026 09:13 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: उपभोक्ता आयोग ने खराब एसी बेचने पर ब्लू स्टार कंपनी और टाइगर इलेक्ट्रॉनिक्स को 7% ब्याज के साथ रकम लौटाने और 30,000 रुपये हर्जाना देने का निर्देश दिया है।
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खराब एसी (सांकेतिक) - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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कानपुर में खराब एयर कंडीशनर के बदले नया देने या खरीदने की तारीख से सात प्रतिशत ब्याज के साथ एसी की रकम लौटाने के निर्देश उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कंपनी को दिए हैं। साथ ही, क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में तीस हजार रुपये भी भुगतान करने होंगे।

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सीसामऊ निवासी अधिवक्ता प्रकाश शर्मा की पत्नी प्रीति शर्मा ने 23 मई 2023 को 43 हजार रुपये में बिरहाना रोड स्थित टाइगर इलेक्ट्रानिक्स से डेढ़ टन का एसी खरीदा था। कुछ ही महीनों में वह आवाज करने लगा और बंद हो गया। शिकायत दर्ज कराने पर इंजीनियर ने एसी की गैस लीक हो जाने की बात कही, लेकिन दोबारा गैस भरने के बाद भी कूलिंग नहीं हुई।

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उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराया था परिवाद
इंजीनियर ने 3600 रुपये भी ले लिए। इसके बाद भी समस्या दूर नहीं हुई। खराब एसी देने पर प्रीति ने उपभोक्ता आयोग में 30 अगस्त 2024 को मुंबई स्थित मेसर्स ब्लू स्टार कंपनी, लखनऊ के फैजाबाद रोड स्थित कंपनी के रीजनल मैनेजर, टाइगर इलेक्ट्रानिक्स व सर्विस सेंटर जयपुरिया रोड स्थित ट्यूबा एयर कंडीशनिंग के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था।
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