शासन का फैसला पलटा नहीं जा सकता
वैसे भी नगर निगम सदन में सिर्फ मंगल भवन के निर्माण ओर इसके लिए धनराशि का प्रस्ताव पास हुआ था। समिति बनाने का प्रस्ताव नहीं पास हुआ था। मंडलायुक्त के पत्र का मतलब शासन का आदेश है और शासन का फैसला पलटा नहीं जा सकता। उनका कहना है कि मंगल भवन की समितियां बहाल नहीं होंगी और इसका संचालन उनकी ओर से बनाई गई व्यवस्थाओं के तहत नगर निगम का संपत्ति विभाग ही करेगा।
तीनों ही फैसले शासन स्तर से हुए
कन्वेंशन सेंटर के मामले में भी अभी चयनित कंपनी ही कार्य करेगी, क्योंकि नगर निगम से स्मार्ट सिटी को हैंडओवर होने के बाद इसका फैसला स्मार्ट सिटी के बोर्ड की ओर से ही लिया गया है। वहीं, 15 प्रतिशत से नीचे टेंडर की व्यवस्था मई 2026 में पीडब्ल्यूडी के नए शासनादेश के तहत लागू की गई है और यह फैसला भी शासन से हुआ है। इस तरह तीनों ही फैसले शासन स्तर से हुए, इसलिए नगर निगम कार्यकारिणी या सदन में इन्हें नहीं पलटा जा सकता। अगर नगर निगम सदन से कार्यकारिणी में लिए गए फैसलों पर प्रस्ताव पास किया जाता है, तो यह मामला शासन में भेजा जाएगा। नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी, की जाएगी।
सदन और कार्यकारिणी से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं अध्यक्ष हूं, नियमों का पालन कराना मेरा काम है। अगर यह निर्णय लेने थे तो सदन में लाते, तब निर्णय लिया जाता। -प्रमिला पांडेय, महापौर
जो निर्णय शासन से हुए हैं, उन्हें नगर निगम की कार्यकारिणी या सदन में बदला नहीं जा सकता। अगर नगर निगम के सदन में ऐसा किया जाता है तो मामला शासन के पास जाएगा। -अर्पित उपाध्याय, नगर आयुक्त