कानपुर नगर स्थित विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय की अदालत ने 06 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ और अश्लीलता करने के 11 साल पुराने गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने आरोपी इरशाद जमा को दोषी करार देते हुए 05 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को वर्षों बाद न्याय मिला है।
मस्जिद से लौटते समय चश्मे की दुकान पर की थी अश्लीलता
मामला कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रेल बाजार इलाके में रहने वाली 06 वर्षीय मासूम बच्ची स्थानीय मस्जिद में अरबी पढ़ने जाया करती थी। घटना 05 अक्तूबर 2015 की है, जब बच्ची अपनी मां के साथ मस्जिद गई हुई थी। अरबी पढ़ने के बाद लौटते समय बच्ची मस्जिद के ठीक सामने स्थित इरशाद जमा की चश्मे की दुकान पर चली गई। आरोप है कि दुकान में मौजूद इरशाद ने मासूम बच्ची को अकेला देखकर उसके साथ बेहद अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया।