वृद्धावस्था पेंशन के लिए महीनों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे बुजुर्गों को आखिरकार बड़ी राहत मिल गई है। शासन ने उम्र प्रमाण को लेकर सख्त किए गए नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पांच नए दस्तावेजों को भी अब मान्य कर दिया है। अब राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर भी वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा।
प्रमुख सचिव अनुराग यादव ने संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल, मार्च में शासन ने यूआईडीएआई के निर्देशों का हवाला देते हुए आधार कार्ड को आयु प्रमाण की सूची से बाहर कर दिया था। इसके बाद सिर्फ कुटुंब रजिस्टर और शैक्षिक प्रमाण पत्र को ही मान्य रखा गया। इस फैसले से जिले में करीब 12 हजार आवेदन लंबित हो गए और नए आवेदन लगभग ठप पड़ गए।