अपने या किसी दूसरे व्यक्ति की विदेश यात्रा में दो लाख से अधिक धन खर्च किया गया है। एक लाख से अधिक के बिजली खर्च का भुगतान किया गया है। तब आयकर रिटर्न अनिवार्य रूप से दाखिल करने होंगे। बैंक जमा, केपिटल गेन की छूट का दावा लेने वालों को आयकर रिटर्न दाखिल करने होंगे। मर्चेंट चेंबर ऑफ उप्र की जीएसटी कमेटी के चेयरमैन संतोष कुमार गुप्ता और सीए शिवम ओमर ने बताया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक है।
नौकरीपेशा, कारोबारी एवं पेशेवर व्यक्ति पूंजीगत संपत्ति से कैपिटल गेन, गृह संपत्ति से आय, कारोबार एवं पेशे से आय और अन्य श्रोतों जैसे ब्याज, लाभांश आदि से आय अर्जित करने वाले करदाताओं, जिनकी आमदनी करयोग्य सीमा से अधिक है। इसके अतिरिक्त अन्य हैसियत के करदाताओं, संस्थानों आदि एवं कतिपय उच्च मूल्य के खर्चों के दायरे में आने वाले व्यक्तियों को भी अपने आयकर रिटर्न अनिवार्य रूप से दाखिल करने हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे कारोबारी व पेशेवर व्यक्ति, जिनकी लेखाबहियां आयकर कानून की धारा 44 एबी के तहत अनिवार्य रूप से टैक्स ऑडिट के दायरे में हैं।