जमीन कब्जाने से जुड़े मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई 12 जनवरी को होगी। वहीं जाजमऊ में आगजनी मामले में आरोपी शौकत अली की जमानत पर भी सुनवाई 12 को होगी। इरफान और रिजवान के जेल जाने के बाद जाजमऊ थाने में रंगदारी और मारपीट कर जमीन कब्जाने के दो मुकदमे दर्ज हुए थे।
रंगदारी का मुकदमा अकील अहमद खान ने तो जमीन कब्जाने का मुकदमा मो. नसीम आरिफ ने दर्ज कराया था। दोनों ही मुकदमों में इरफान व रिजवान की ओर से अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिन पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी। अकील खान के मुकदमे में पुलिस ने बुधवार को दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत (ज्यूडीशियल कस्टडी रिमांड) में भेजने का आदेश कोर्ट से ले लिया था और दोनों की जमानत अर्जियां भी निचली अदालत से खारिज हो गई थीं।