अमर उजाला जन संवाद में पहुंचे डीएम
- फोटो : अमर उजाला
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इन बातों का रखें ध्यान
- गणना प्रपत्र भरने में वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) की व्यवस्था नहीं है।
- बीएलओ से उसका परिचय पत्र मांग सकते हैं।
- गणना प्रपत्र को ठीक तरीके से भरना जरूरी है।
- अगर आपका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो बाएं तरफ के बाक्स को खाली छोड़ सकते हैं। दाहिने तरफ के बाक्स में माता, पिता या फिर दादा-दादी का विवरण अनिवार्य रूप से भरें। विधानसभा क्षेत्र का नाम और भाग संख्या व बूथ संख्या जरूर लिखें।
- मतदाता पोर्टल एप के माध्यम से बीएलओ की जानकारी और मोबाइल नंबर लिया जा सकता है।
मतदाता ऐसे कर सकते ऑनलाइन आवेदन
जिलाधिकारी ने बताया कि अगर घर में प्रपत्र नहीं पहुंचा तो ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। इसके लिए मतदाता घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल (
voters.eci.gov.in) अथवा (
Voter Helpline App) के माध्यम से गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गणना पत्र में सबसे पहले वर्तमान फोटो चिपकाना होगा। इसके बाद पहले कॉलम में जन्मतिथि आधार संख्या भरनी होगी। आधार की जानकारी भी वैकल्पिक है। फिर मोबाइल नंबर पिता और अभिभावक का नाम दर्ज करना होगा। दूसरे कॉलम में वर्ष 2003 का ब्योरा देना होगा। अगर 2003 की सूची में आपका नाम नहीं है तो उसे खाली छोड़ दें। अगले तीसरे कालम में अपनी किसी संबंधित (पिता-माता, बाबा-दादी) का विवरण वर्ष 2003 के अनुसार भर दें। अगर इस सूची में भी नाम न हो तो इस कॉलम को भी खाली छोड़ दें और फॉर्म को ऐसे ही सबमिट कर दें।