मृत महिला के क्लेम की रकम मांगने पर देने से इन्कार करने पर एक दिव्यांग युवक ने अधिवक्ता और उनके साथियों पर चैंबर में बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाया। आरोप है कि कोतवाली पुलिस से शिकायत करने पर सुनवाई न होने पर कोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने अधिवक्ता समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
मोती मोहाल निवासी दिव्यांग टीनू वर्मा ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनकी मां सुंदरी देवी की फरवरी 2019 में हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मुआवजा वाद दाखिल करने के लिए गोविंदनगर निवासी अधिवक्ता राधेश कुमार गौतम को नियुक्त किया था। उनके अनुसार अधिवक्ता से 10 प्रतिशत पर तय हुआ था। आरोप है कि मुकदमे की पैरवी और खर्च के नाम पर अधिवक्ता ने समय-समय पर उनसे धनराशि ली। अक्तूबर 2025 में क्लेम का फैसला हुआ जिसमें उनको 2.50 लाख रुपये और उसकी बहन को एक लाख रुपये का प्रतिकर मिला।