फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kanpur Dehat: ‘16 साल बाद मिला न्याय’, तीन रुपये के विवाद में किशोर को जिंदा जलाया था, महिला को उम्रकैद की सजा

Wed, 19 Aug 2026 04:45 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur Dehat News: अकबरपुर क्षेत्र के धारमपुर गांव में 16 अगस्त 2010 को बिस्किट के तीन रुपये वापस मांगने पर 13 वर्षीय किशोर संदीप को मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जलाने वाली महिला दुकानदार  को कोर्ट ने 16 साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कानपुर देहात में बिस्किट के अधिक रुपये लेने का विरोध करने पर 13 वर्षीय किशोर को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार की अदालत ने 16 साल बाद महिला दुकानदार ममता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

विज्ञापन

अर्थदंड न जमा करने पर उसे डेढ़ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अकबरपुर क्षेत्र के धारमपुर गांव में 16 अगस्त 2010 को किसान कपूर सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि उनका भतीजा संदीप (13) गांव में भैरव की पत्नी ममता की दुकान पर बिस्किट लेने गया था। उसने पांच रुपये का सिक्का दिया और पारले-जी का छोटा पैकेट लिया।

Trending Videos

करीब 90 प्रतिशत झुलस गया था किशोर
ममता ने रुपये वापस नहीं किए तो संदीप ने कहा कि बिस्किट दो रुपये का है तीन रुपये वापस कर दो।  आरोप था कि रुपये मांगने से गुस्साई ममता घर के अंदर से मिट्टी का तेल लाई और संदीप पर डालकर आग लगा दी। आग की लपटों से घिरा संदीप चीखता हुआ वहां से भागा। आसपास के लोगों ने आग बुझाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। वह करीब 90 प्रतिशत झुलस गया था।
विज्ञापन

आजीवन कारावास की सजा सुनाई
कानपुर के अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार में चल रही थी। मंगलवार को अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने ममता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें