मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्तों को दोषसिद्ध करार देते हुए अनुज उर्फ लल्लू को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 22 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं सहयोगी महिला खुशबू को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।