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मादक पदार्थ तस्करी में 18 माह का सश्रम कारावास

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कानपुर देहात। चौबेपुर पुलिस ने जुलाई 2019 में एक युवक को चरस के साथ पकड़ा था। मामले की सुनवाई माती स्थित अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को अदालत ने अभियुक्त को 18 माह का कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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चार जुलाई 2019 को चौबेपुर थाने में तैनात दरोगा सुरेश पटेल ने गश्त के दौरान तातियागंज के पास चौबेपुर के रघुनाथपुर गांव निवासी लुक्का कोरी को 250 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। मामले में पुलिस ने उस पर मादक पदार्थ अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम प्रवीण कुमार पांडेय की कोर्ट में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को अदालत ने अभियुक्त लुक्का को 18 माह की कैद व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि अर्थदंड की रकम जमा न करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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