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बिकरूकांड: आरोपी दरोगा की तीसरी जमानत अर्जी खारिज

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कानपुर देहात। बिकरू कांड में जेल में बंद चौबेपुर थाने के निलंबित दरोगा केके शर्मा की सोमवार को तीसरी जमानत याचिका भी विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट ने खारिज कर दी। पुलिस ने चार्जशीट में हत्यायुक्त डकैती व विस्फोटक अधिनियम की धाराएं बढ़ाई थी।
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दो जुलाई को चौबेपुर थाने के बिकरू गांव में कुख्यात विकास दुबे ने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर गोलियां बरसा दी थी। इसमे सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। इस घटनाक्रम में चौबेपुर थाने के तत्कालीन एसओ विनय तिवारी व हल्का इंचार्ज केके शर्मा पर विकास के खास होने के साथ ही दबिश की सूचना विकास दुबे तक पहुंचाने के आरोप लगे थे। दोनों को निलंबित कर दिया गया था। पुलिस ने एसओ व दरोगा को गिरफ्तार किया था। दोनों माती जेल में बंद चल रहे हैं। मामले की सुनवाई स्पेशल जज डकैती रामकिशोर की अदालत में चल रही है। दरोगा के वकील ने तीसरी जमानत अर्जी दाखिल की थी। इसपर सोमवार को सुनवाई हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस की ओर से चार्जशीट मेें दरोगा केके शर्मा के विरुद्ध हत्यायुक्त डकैती व विस्फोटक अधिनियम की धारा बढ़ाई गई हैं। इसी आधार पर जमानत मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे जमानत देने का नया आधार नहीं माना है। अदालत ने माना कि पूर्व में दो जमानतें खारिज की हो चुकी हैं। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। इसी आधार पर तीसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई।
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