कानपुर देहात। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। गजनेर के एक गांव निवासी किशोरी 22 जून 2014 को गिरसी बाजार सब्जी लेने गई थी।
रास्ते में जफराबाद गांव निवासी छुटकऊ ने उससे छेड़छाड़ की थी। मामले की रिपोर्ट नाबालिग के पिता ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना कर मामले में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किए थे।
इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 (पॉक्सो) शैलेंद्र कुमार वर्मा की कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को कोर्ट ने छुटकऊ को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक अमित सिंह चौहान व विकास कटियार ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।