काशीपुर में जितेंद्र के यहां से लिए खोया व दूध का नमूना अधोमानक मिला था। एडीएम/ न्याय निर्णायक अधिकारी जेपी गुप्ता की कोर्ट ने सुनवाई के बाद टेस्टी ऑयल प्रोडक्ट के प्रतिनिधि पर चार लाख रुपये अर्थदंड लगाया है।सरसों तेल कारोबारी अश्वनी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। दिनेश सिंह, रवींद्र, सत्येंद्र, बलराम, अर्जुन व अभिषेक पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
जितेंद्र पर दूध का नमूना फेल होने पर 15 हजार रुपये और खोया का नमूना फेल होने पर 20 हजार रुपये अर्थदंड लगा है। इधर मुगल रोड मांचा में बिना पंजीकरण ढाबा चलाने में संचालक पर बीस हजार रुपये और बिना पंजीकरण कारोबार करने पर छतेनी निवासी नाजिम पर 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश दीक्षित ने बताया कि एक माह में धनराशि जमा कराने का आदेश दिया गया है। इसके बाद भूराजस्व की भांति वसूली की जाएगी।