सिपाही प्रगेश सिंह को निलंबित कर दिया था
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें युवती जमकर हंगामा करने के साथ पुलिसकर्मी को काकादेव थाने ले गई थी। घटनाक्रम के समय सैकड़ों लोगों की सड़क पर भीड़ लग गई थी। थाने पहुंचकर पीड़िता ने आरोपी सिपाही के खिलाफ तहरीर दी। तीन बजे घटना का वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लेकर पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने तत्काल प्रभाव से सिपाही प्रगेश सिंह को निलंबित कर दिया था।
विवेचना में खोला जाएगा नाम, एफआईआर में गिरफ्तारी की धारा नहीं
इस कार्रवाई की जानकारी एसीपी स्वरूपनगर सुुमित सुधाकर रामटेके ने शाम पांच बजे सिपाही के नाम वीडियो जारी कर दिया था। इसके बाद भी काकादेव पुलिस दूसरे दिन भी सिपाही पर मेहरबान दिखी। काकादेव इंस्पेक्टर राजेश कुमार शर्मा के अनुसार, युवती ने अज्ञात में तहरीर दी थी। विवेचना के दौरान नाम खोला जाएगा जिन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई है उसमें सात साल से कम सजा के चलते आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी नहीं की गई है।
हाल ही में इन पर हुई कार्रवाई
जब पुलिस पर कार्रवाई का मामला आता है, तो उन्हीं छेड़छाड़ की धाराओं में पुलिस अपना तर्क दिखाने लगती है।
- केस-1: चकेरी थानाक्षेत्र में रूमा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बीबीए कर रही छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने सनिगवां रोड निवासी आकाश शर्मा और शशांक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया वहां से जेल भेजा गया था।
- केस-2: कल्याणपुर थानाक्षेत्र में आशा देवी मंदिर के पास महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले पुराना शिवली रोड पार्वती नगर निवासी विशाल गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया वहां से जेल भेजा गया था।