पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत सात आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में बुधवार को आरोप तय नहीं हो सके। महाराजगंज जेल में बंद इरफान के कोर्ट में पेश न होने के कारण एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने 17 सितंबर की तारीख तय कर दी है। आगजनी के मुकदमे में सजा काट रहे इरफान सोलंकी समेत सात आरोपियों के खिलाफ जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
इसमें इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत अली, इसराइल आटे वाला, मो.शरीफ, अज्जन उर्फ एजाज और मुर्सलीन खान उर्फ भोलू आरोपी हैं। इरफान को महाराजगंज जेल में रखा गया है जबकि रिजवान और इसराइल कानपुर जेल में बंद हैं। बाकी चार आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने 30 अगस्त को इरफान, रिजवान, शौकत व अज्जन के आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए सभी सातों आरोपियों को आरोप तय करने के लिए 10 सितंबर को तलब किया था।
बुधवार को महाराजगंज जेल से इरफान को कानपुर नहीं लाया गया। जेल से आई रिपोर्ट में बताया गया कि इरफान को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जाना है। वहां भी 10 सितंबर की तारीख है इसलिए इरफान को पेशी पर नहीं लाया जा सकता और किसी अन्य तारीख की मांग की गई। बाकी आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे लेकिन इरफान के न आ पाने के कारण बुधवार को आरोप तय नहीं हो सके।