सामान्य रूप से लगेगा ब्याज
जैसे विशेष रेट वाली आय जैसे कैपिटल गेन, लॉटरी आदि पर रिबेट नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर करदाता यह डिमांड 31 दिसंबर 2025 तक भर देता है, तो धारा 220(2) का ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। अगर 31 दिसंबर 2025 तक भुगतान नहीं किया गया, तो ब्याज सामान्य रूप से लगेगा।