भाजपा नेता रवि सतीजा को झूठे मुकदमे में फंसाकर रंगदारी वसूलने के आरोप में जेल भेजे गए अधिवक्ता अखिलेश दुबे के साथी आयुष उर्फ लवी मिश्रा की जमानत अर्जी भी जिला जज अनमोल पाल ने खारिज कर दी है। रवि सतीजा ने छह अगस्त को बर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें डेरे वाली लड़कियों के माध्यम से दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराने, एफआर लगने पर आपत्ति दाखिल करवाने और जेल भेजने की धमकी देकर रंगदारी वसूलने के आरोप थे। सारा षडय़ंत्र अधिवक्ता अखिलेश दुबे के कहने पर रचने की बात कही गई थी। पुलिस ने अखिलेश दुबे और उसके साथी लवी मिश्रा को सात अगस्त को जेल भेजा था।
लवी की ओर से पहले भी दो जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किए गए थे लेकिन उन्हें वापस ले लिया गया था। इस बार तीसरे जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। लवी के अधिवक्ता ने व्यापारिक रंजिश में झूठा फंंसाए जाने की बात कही। वहीं डीजीसी व एडिश्रल डीजीसी ने तर्क रखा कि मुकदमे में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। घटना के दिन वादी और उसके साथ अखिलेश के दरबार गए सुशील त्रिवेदी ने अपने बयान में अखिलेश के साथ लवी के मौजूद होने, रंगदारी मांगने, जानमाल की धमकी देने की बात कही है। कहा है कि लवी अखिलेश को चाचा बताता था और उनके फोन करने पर उन्हीं के नंबर से धमकाता था। कहता था कि चाचा जी जो मांग रहे हैं दे दो नहीं तो जान चली जाएगी और पैसा भी नहीं बचेगा। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीडि़ता जो इस मुकदमे में सरकारी गवाह बन गई हैं उन्होंने भी बयान में अखिलेश और लवी का नाम लिया है। अखिलेश और लवी के बीच बातचीत के प्रमाण हैं। सभी तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने लवी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
टोनू की जमानत पर सुनवाई 11 को
मुकदमे में मुख्य आरोपी अखिलेश दुबे और एक सहअभियुक्तत विमल कुमार यादव की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। इसी मुकदमे में आरोपी शैलेंद्र यादव उर्फ टोनू की जमानत अर्जी पर सुनवाई 11 नवंबर को होनी है। टोनू पर आरोप है कि उसने ही अखिलेश के कहने पर डेरे वाली लड़कियों को रवि सतीजा को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए तैयार किया था।
इरफान के मुकदमे में सुनवाई 13 को
फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा मामले में ग्वालटोली थाने में दर्ज पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के मुकदमे में गुरुवार को एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में गवाही नहीं हो सकी। न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण अगली सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तारीख तय कर दी गई है।