कानपुर में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में दिसंबर में बाबूपुरवा में हुई हिंसा और बलवा के दो और आरोपियों की जमानत अर्जी अपर जिला जज 12 विनय कुमार सिंह ने खारिज कर दी है। पहले भी दो आरोपियों की अर्जी खारिज हो चुकी है।
बेगमपुरवा निवासी आदिल (21) की मां शाहीन और मुस्तकीम (20) की मां अफरोज ने शपथपत्र देकर कहा कि 19 दिसंबर को उसके रिश्तेदार की बेटी की शादी थी। शादी का सामान बगाही ईदगाह मैदान में आदिल व मुस्तकीम की देखरेख में रखा गया था।
अगले दिन जुमे की नमाज के बाद भगदड़ मच गई। भीड़ छटने के बाद पांडाल में घुसी पुलिस ने आदिल व मुस्तकीम को पकड़ लिया। न तो उनके पास से कोई असलहा बरामद हुआ और कोई वीडियो क्लिप। पुलिस ने अपनी कारगुजारी छिपाने के लिए बेकसूरों को आरोपी बना दिया।