शादी के 21 दिन बाद ही नवविवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर देने वाले पति को अपर जिला जज 13 की कोर्ट ने दस साल कैद और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सबूतों के अभाव में जेठ व जेठानियों तथा शादी कराने वाले मझवानी को दोषमुक्त करार दिया है।
एक जेठ की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी थी। कानपुर देहात के रूरा निवासी महावीर सिंह ने पौत्री अनीता उर्फ डॉली की शादी बर्रा निवासी देवेश सिंह केे साथ 21 मई 2011 को की थी। 11 जून को अनीता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। महावीर ने बर्रा थाने में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।