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Kannauj: दुष्कर्म पीड़िता के खुदकुशी करने के मामले में एक को जेल भेजा, दो हिरासत में, मौत के बाद जागी पुलिस

Wed, 24 Jul 2024 11:41 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज

सार

दुष्कर्म पीड़िता के खुदकुशी करने के मामले में एक को जेल भेजा गया। साथ ही दो को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पहले लापरवाही बरती, बेटी की मौत के बाद जागी।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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सौरिख इलाके के एक गांव में दलित किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के बाद कार्रवाई में लापरवाही करने वाली पुलिस अब उसकी जान देने के बाद एक्शन में आ गई है। पुलिस ने भाई की तहरीर पर तीन आरोपियों के खिलाफ धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बुधवार को एक आरोपी जेल भेज दिया। जबकि कई जगहों पर दबिश के बाद पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है।
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सौरिख थाना क्षेत्र के गांव से 11 जुलाई की सुबह किशोरी का अपहरण हुआ था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्जकर 14 जुलाई को उसे दिल्ली से खोज निकाला था। किशोरी ने कोर्ट में बयान दर्ज कराकर बताया था कि पड़ोसी गांव के पुनीत सिंह व भोला सिंह उसका अपहरण कर उसे दिल्ली ले गए थे। वहां उससे सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मामले की विवेचना कर रहे एसआई मानसिंह ने युवकों की गिरफ्तारी नहीं की। आरोपी किशोरी व उसके परिवार पर समझौते का दबाव बना रहे थे। 23 जुलाई को किशोरी ने फंदा लगाकर जान दे दी थी।

इसके बाद एसपी अमित कुमार आनंद ने एसआई मान सिंह को लापरवाही बरतने में निलंबित कर दिया। हरकत में आई पुलिस ने देर शाम आरोपी पुनीत को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। भोला सिंह व एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार में लेकर पूछताछ कर रही है। थानाध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने बताया कि हिरासत में लिए गए दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। वहीं, भीम आर्मी के मुखिया व सांसद ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरते हुए पुलिस से भी सवाल किया है। आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौके पर पहुुंचे और पीड़ित परिवार से वार्ता की। इस मौके पर प्रदेश सचिव आलोक यादव, मंडल उपाध्यक्ष छबिराम जाटव आदि मौजूद रहे।

 
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि
प्रभारी निरीक्षक दिग्विजय सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने हैंगिंग से किशोरी की मौत की पुष्टि की है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने गांव में ही किशोरी का अंतिम संस्कार किया।

इन धाराओं में दर्ज की रिपोर्ट
परिजनों की तहरीर पर 11 जुलाई को धारा 137 (2) बीएनएस में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों पुनीत व भोले के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई। मृतका के भाई ने पुनीत, कुलदीप व भोले निवासी हजरतपुर थाना सौरिख के खिलाफ धमकाने व आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा भी बढ़ाई गई।
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