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औरैया: कमलेश पाठक की जमानत याचिका खारिज, करोड़ों की चल-अचल संपत्ति की होगी कुर्की

Wed, 07 Oct 2020 09:54 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
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एमएलसी कमलेश पाठक
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औरैया जिले में मोहल्ला नारायनपुर में पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी सपा के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) कमलेश पाठक ने दो मामलों में बुधवार को जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की।
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सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने याचिका खारिज कर दी। दूसरी ओर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बुधवार को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अंतर्गत सपा एमएलसी की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है।

संपत्ति के साथ वाहनों की भी कुर्की की जाएगी। करोड़ों की संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार को बनाया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 15 मार्च की शाम शहर के मोहल्ला नारायनपुर में पंचमुखी मंदिर परिसर में हुई गोलीबारी में अधिवक्ता मंजुल चौबे व उनकी बहन सुधा की मौत हो गई थी।
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आशीष कुमार ने इस हत्याकांड में सपा एमएलसी कमलेश पाठक, उनके दो भाई संतोष व रामू पाठक सहित 11 लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की मौजूदगी में हुई गोलीबारी पर उपनिरीक्षक नीरज त्रिपाठी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने का भी मुकदमा दर्ज कराया था।
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चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। 16 मार्च से जेल में निरुद्ध एमएलसी ने बुधवार को जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हत्या व प्राणघातक हमले के दोनों मामलों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही सह अभियुक्तों की भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 

हमले के दो आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत
दोहरे हत्याकांड के तीन हत्यारोपियों में से दो को पुलिस टीम पर प्राणघातक हमला करने के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जारी आदेश में रविंद्र उर्फ लल्ला चौधरी, आशीष दुबे की जमानत हो गई है।

वहीं इस मामले के तीसरे आरोपी  लवकुश सविता को भी हाईकोर्ट से बुधवार को जमानत मिलने की चर्चा रही। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। यह तीनों आरोपी अभी हत्या के मामले में जेल में बंद हैं। हत्या की धारा में अभी तीनों को जमानत नहीं मिली है।
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