औरैया जिले में मोहल्ला नारायनपुर में पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी सपा के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) कमलेश पाठक ने दो मामलों में बुधवार को जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की।
सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने याचिका खारिज कर दी। दूसरी ओर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बुधवार को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अंतर्गत सपा एमएलसी की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है।
संपत्ति के साथ वाहनों की भी कुर्की की जाएगी। करोड़ों की संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार को बनाया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 15 मार्च की शाम शहर के मोहल्ला नारायनपुर में पंचमुखी मंदिर परिसर में हुई गोलीबारी में अधिवक्ता मंजुल चौबे व उनकी बहन सुधा की मौत हो गई थी।
आशीष कुमार ने इस हत्याकांड में सपा एमएलसी कमलेश पाठक, उनके दो भाई संतोष व रामू पाठक सहित 11 लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की मौजूदगी में हुई गोलीबारी पर उपनिरीक्षक नीरज त्रिपाठी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने का भी मुकदमा दर्ज कराया था।