कानपुर में मारपीट के मामले में एसीपी स्वरूपनगर ने मनमाने तरीके से अपहरण की धारा बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट दयाराम की कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और मंगलवार को सुनवाई के दौरान एसीपी को जमकर फटकार लगाई। यही नहीं भरी अदालत में एसीपी से अपहरण की धारा का प्रावधान भी पढ़वाया।
आखिर में कोर्ट ने आरोपी की जमानत मंजूर कर दी। उधर, कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी कर एसीपी स्वरूपनगर के खिलाफ एक महीने के भीतर कार्रवाई कर अवगत कराने को कहा है। एडवोकेट प्रशांत मिश्रा ने बताया कि 26 मई को पलक सोनकर ने गुरनित सिंह के खिलाफ मारपीट, धमकी और एससीएसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी।