कानपुर। जमीन कब्जाने के मामले में जेल भेजे गए अधिवक्ता सत्येंद्र त्रिवेदी की एफआईआर निरस्त कराने संबंधी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
मुंबई की रहने वाली रिद्धि सोहिलगाला ने 18 जून 2024 को बिल्हौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बिल्हौर में उन्होंने कुछ जमीन खरीदी थी। इस पर अधिवक्ता सत्येंद्र त्रिवेदी ने अपने गिरोह के साथ कब्जा कर लिया था। इसी एफआईआर को निरस्त कराने के लिए सत्येंद्र ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसकी गुरुवार को सुनवाई होनी थी। इसके पहले ही पुलिस ने सत्येंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गुरुवार को सत्येंद्र की याचिका भी हाईकोर्ट से खारिज हो गई।