इसके कारण अभियोजन की ओर से समय की मांग की गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तारीख नियत कर दी है। बता दें कि इरफान के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने दावा किया था कि विधायक कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे। न ही आरोपी का अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहना जरूरी है।
जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी में सात नवंबर की रात नजीर फातिमा के प्लॉट में आग लग गई थी। दूसरे दिन नजीर की तहरीर पर जाजमऊ पुलिस ने इरफान सोलंकी व रिजवान सोलंकी समेत अन्य अज्ञात पर आगजनी, रंगदारी समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था।
इसके बाद से दोनों फरार चल रहे हैं। पुलिस ने बीते गुरुवार को उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू लिया था। अग्रिम जमानत की अर्जी पर विधायक ने हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों के अनुसार विधायक के हस्ताक्षर कचहरी में ओथ कमिश्नर की मौजूदगी में हुए होंगे, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चला।