कानपुर। कोचिंग छोटे कमरों में संचालित हो रही है तो कोई बात नहीं आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम करें। चार-पांच अग्निशमन यंत्र और बालू से भरी बाल्टियां रखें, एनओसी मिल जाएगी। बेसमेंट में किसी भी तरह की कोचिंग संचालित नहीं हो सकेगी। यह बात गुरुवार को लाटूश रोड के अग्निशमन अधिकारी कैलाश चंद्रा ने कोचिंग संचालकों से क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कही। यहां कोचिंग संचालकों की पंजीकरण कराने की प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए बैठक बुलाई गई थी।
कोचिंग संचालकों ने सवाल किया था कि कोचिंग के कमरे छोटे हैं। फायर मानक काफी कठिन हैं। इन्हें कैसे पूरा किया जाए। अग्निशमन अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा मानक पूरे करने के लिए निर्देशत किया। इस दौरान संचालकों ने पंजीकरण प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न समस्याएं और जिज्ञासाएं रखीं। मुख्य रूप से अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, भवन संबंधी अभिलेख, आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता, ऑनलाइन आवेदन में आने वाली तकनीकी समस्याएं तथा विभागीय औपचारिकताएं शामिल हैं।
शिविर में प्राप्त अधिकांश समस्याओं का समाधान कर दिया गया। जिन मामलों में अतिरिक्त अभिलेख या अन्य विभागों से समन्वय आवश्यक था, उनमें संबंधित संचालकों को आवश्यक निर्देश देते हुए नियमानुसार आगे की कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। इस दौरान 22 कोचिंग संचालकों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. राजेश प्रकाश, अग्निशमन विभाग से एफएसएसओ कर्नलगंज प्रदीप शर्मा, एफएसएसओ किदवईनगर कामता प्रसाद, एफएसएसओ फजलगंज परमानंद पांडेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
यह कोचिंग संचालक रहे शामिल
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