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97 करोड़ का 'कालाधन कांड': आयकर विभाग का बिल्डर आनंद पर 'तगड़ा शिकंजा', बनाया था नोटों का बिस्तर

Fri, 28 Dec 2018 02:02 PM IST
gaurav gaurav यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

-जिला जज की अदालत में मुकदमा चलाने का भेजा नोटिस 
-नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका भी खारिज 
-96 करोड़ 62 लाख रुपये के पुराने नोट बरामद किए गए थे 
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कानपुर में पुराने नोटों की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी के मामले में आयकर विभाग भी आरोपी बिल्डर और कपड़ा कारोबारी आनंद खत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है। आयकर विभाग ने आनंद खत्री को जिला जज की अदालत में मुकदमा चलाए जाने का नोटिस भेजा है।
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इस नोटिस का जवाब देने के बजाय आनंद खत्री ने मुकदमा न चलाए जाने की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे पहले आयकर विभाग के समक्ष अपना पक्ष रखें। आयकर विभाग ही तय करेगा कि मुकदमा चलाया जाना चाहिए अथवा नहीं। खत्री ने कहा था कि मुकदमा न चलाया जाए। वह जांच में सहयोग करने को तैयार है। 
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16 जनवरी 2018 को एनआईए की सूचना पर पुलिस ने स्वरूप नगर स्थित घर से 96 करोड़ 62 लाख रुपये के पुराने नोट बरामद किए थे। यह करेंसी मनी एक्सचेंजरों के जरिये नेपाल और भूटान में खपाई जानी थी। मनी एक्सचेंजरों से पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक इसमें से 45 करोड़ रुपये आनंद खत्री के थे।

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बाकी नोट अन्य एक्सचेंजरों के थे। इसके बाद आयकर विभाग ने भी आनंद खत्री और इनके पारिवारिक सदस्यों के छह ठिकानों पर छापा मारा था। यहां से 40 से अधिक संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। नोट बरामदगी के बाद पुलिस ने आनंद खत्री को जेल भेज दिया था। अभी वह जमानत पर बाहर है।
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आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह बात सामने आई कि आनंद खत्री ने शहर या प्रदेश की किसी बड़ी हस्ती का कालाधन ठिकाने लगवाने का ठेका लिया था, लेकिन पूछताछ और नोटिस के जवाब में कभी नहीं बताया कि यह रकम आई कहां से।
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इस कारण यह बात अभी तक सामने नहीं आ सकी कि ये कालाधन किसका था। इस पर आयकर विभाग भारी मात्रा में पुरानी करेंसी रखने, कालाधन खपाने के आरोप में अब जिला जज की अदालत में मुकदमा चलाने जा रहा है। 
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जानिए आनंद खत्री को 
आनंद खत्री कपड़े का पुश्तैनी कारोबारी है। पिता श्याम दास खत्री कपड़ा कमेटी के सदस्य रहे हैं। काहूकोठी में कपड़ों का थोक कारोबार है।

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बिजनेस ऑफिस, कपड़े की दुकान और गोदाम है। यहीं से एआर प्रॉपर्टीज नाम से रियल एस्टेट का भी काम संचालित होता है। गीता नगर में श्याम लीला नाम का अपार्टमेंट भी बनाया है।
 

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आयकर चला सकता है मुकदमा   
यदि कोई व्यक्ति कालाधन रखने के बावजूद उसे स्वीकार नहीं करता है, अथवा आय से अधिक संपत्ति का हिसाब नहीं दे पाता है। कर चोरी में लिप्त रहता अथवा कर चोरी करने वालों का साथ देता है तो उस पर आयकर विभाग अभियोजन चला सकता है।
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अभियोजन चलाने से पहले प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त से अनुमति लेना जरूरी होता है। इस तरह का मुकदमा आयकर अधिनियम की धारा 276, 276(क), 277(क) आदि के तहत दर्ज होता है। इसमें छह महीने से सात साल तक सजा का प्रावधान है।
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