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राज्य कर्मचारियों को शासन का झटका, जरूर पढ़ लें ये नया आदेश

Sat, 10 Nov 2018 02:50 PM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

- सरकारी अस्पतालों में ही इलाज करवाने पर होगा भुगतान
- निजी में इलाज के बाद भुगतान का नहीं होगा समायोजन
- प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने जारी किया आदेश, कर्मचारियों में रोष
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विस्तार
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राज्य कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। अब इन्हें सरकारी अस्पतालों में ही अपना इलाज कराना होगा। निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर सरकार समायोजन का भुगतान नहीं करेगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने आदेश जारी कर दिया है। कानपुर शहर में एक लाख से अधिक राज्य कर्मचारी हैं। इस आदेश से राज्य कर्मियों में रोष है।
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मौजूदा समय में बेहतर इलाज के चलते राज्य कर्मी या सेवानिवृत्त कर्मचारी इमरजेंसी या अन्य कारण बताकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए रेफर करवा लेते थे। इस दौरान आने वाले खर्च का समायोजन हो जाता था। इसमें 10 फीसदी की कटौती होती थी। अब इस पूरी प्रक्रि या को ही खत्म कर दिया गया है।
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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश अवस्थी ने बताया कि 15 दिन पहले प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने हाईकोर्ट में एक याचिका के आधार पर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के बाद समायोजन पर रोक लगा दी है। उनके मुताबिक सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा किसी से छिपी नही है। बेहतर इलाज की व्यवस्था न मिलने के कारण ही कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मी प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करवाते हैं। इस आदेश के संबंध में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से बात की गई है, लेकिन अभी कोई सकारात्मक बात नहीं हुई। जल्द ही मुख्य सचिव से भेंट की जाएगी। इस आदेश को वापस लेने या फिर नई व्यवस्था की मांग की जाएगी।
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