यूपी के औरैया जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कोतवाली क्षेत्र में छुरी से गला काटकर पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मृतका की पुत्री ने मां की हत्या के साक्ष्य प्रस्तुत कर पिता को दंडित कराया।
अभियोजन के अनुसार, एनटीपीसी के सामने बहादुरपुर थाना दिबियापुर निवासी ज्योति पुत्री जगदीश सिंह ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि छह मार्च 2013 को उसके पिता जगदीश बाल्मीक ने मां सुमन (40) के साथ खाना बनाने को लेकर मारपीट की थी। अगले दिन वह बिना बताए घर से कहीं चले गए थे।