पत्नी को जलाकर दी दर्दनाक मौत (फाइल फोटो)
उन्नाव में पत्नी को जलाकर मार डालने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पति को दोषी पाया और 10 साल कैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने 78,600 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदा ने करने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
लखनऊ के थाना मोहनलालगंज के गांव त्रिलोकपुर निवासी रिंकी पुत्री सुरेश का वर्ष 2015 में असोहा थानाक्षेत्र के गांव रामपुर निवासी सुनील कुमार पुत्र स्व. सूरजपाल पासवान से हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद से सुनील पत्नी रिंकी कोे दहेज में सोने की चेन न मिलने की बात पर पीटता था।