शादी के डेढ़ वर्ष के अंदर ससुराल में नवविवाहिता की जलकर हुई मौत के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने पति को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व पांच लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दहेज हत्या में सह आरोपी सास, ससुर, देवर व ननद को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।
दिल दहला देने वाली घटना औरैया के थाना दिबियापुर क्षेत्र के ग्राम आमौहार में हुई थी। अभियोजन के अनुसार, ग्राम कटेही थाना डेरापुर जिला कानपुर देहात निवासी विजय सिंह पुत्र शिवदयाल ने 19 अक्तूबर 2013 को थाना दिबियापुर में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी पुत्री नीरू (22) की शादी आठ अप्रैल 2012 को दिलीप उर्फ दीपू पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी आमौहार थाना दिबियापुर से की थी।