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Kanpur News: हिट एंड रन के पीड़ितों को अब जल्द मिलेगा लाभ, कमेटी गठित

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कानपुर। सड़क दुर्घटनाओं में घायल व मृत्यु होने की दशा में पीड़ितों और उनके परिजनों को हिट एंड रन योजना का लाभ मिलने में अब देर नहीं लगेगी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने हिट एंड रन से संबंधित कमेटी गठित कर उसे सक्रिय कर दिया है।
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इससे अब जरूरतमंद को योजना का जल्द लाभ मिल सकेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि हिट एंड रन का मतलब दुर्घटना के बाद वाहन चालक का भाग जाना हैं। दुर्घटना जानबूझकर व अनजाने में भी हो सकती है।

सरकार ऐसे पीड़ितों को मुआवजा देती है। यह योजना एक अप्रैल 2022 से लागू है। इसके तहत दुर्घटना में गंभीर घायल को 50 हजार और मृत्यु होने पर परिजनों को दो लाख रुपये तक मुआवजा दिया जाता है।
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जिलाधिकारी ने बताया कि हिट एंड रन कानून के तहत नगर में 400 लोग हताहत हुए हैं। इनमें 70 मामले अनुमोदन की स्थिति में हैं। हताहत लोगों को तहसील और परिवहन विभाग की ओर से चिह्नित कर उनके दावों को स्वीकार कर बीमा कंपनी को भेजा जाएगा।




ऐसे करें आवेदन

जिलाधिकारी ने अपील की कि यदि हिट एंड रन में कोई गंभीर घायल या किसी की मृत्यु हुई है तो वह संबंधित तहसील में तहसीलदार, एसडीएम के साथ एआरटीओ ऑफिस में संपर्क कर फॉर्म-वन भरकर योजना का लाभ ले सकते हैं।
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