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Kanpur News: हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के चलते टल रही सुनवाई

Sun, 18 Feb 2024 12:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
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कानपुर देहात। रूरा क्षेत्र के एक गांव में सितंबर माह में नाबालिग से हुए दुष्कर्म मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही है। मामले के जल्दी निपटारे के लिए अभियोजन की कोशिश पर बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट से याचिका निस्तारित न होने तक अंतिम फैसले में लगाई गई रोक के कारण मामले की सुनवाई लंबित हो गई। अब अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए 2 मार्च की तिथि नियत की है।
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रूरा क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 25 सितंबर को वह घरेलू कार्य से बाहर गया था, जबकि पत्नी खेत में गई थी। नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर पड़ोसी सुनील उसे बहलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घर पहुंचने पर बेटी न मिली तो आवाज लगाई। जिस पर पड़ोसी के घर उसके रोने की आवाज सुनकर वह मौके पर पहुंचा तो बेटी बेसुध पड़ी थी। मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही चौबीस घंटे में विवेचना पूरी कर चार्जशीट लगा दी थी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज 13 पाक्सो बाकर शमीम रिजवी की कोर्ट में चल रही है। मामले में अभियोजन ने मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए अदालत में पैरवी कर आरोपी पर आरोप तय करवाने के बाद गवाहों को पेश कर उनकी गवाही करवाना शुरू कर दिया। इसी दौरान आरोपी की पैरवी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संबद्ध चीफ डिफेंस काउंसिल संजय शुक्ला को नियुक्त कर दिया गया था।चीफ डिफेंस काउंसिल ने अभियोजन के गवाहों से जिरह पूरी करते हुए मामले से संबंधित गवाह महिला दारोगा व चिकित्सक के बयान को लेकर उन्हें तलब करने का प्रार्थना पत्र अदालत में दिया था। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। बचाव पक्ष ने प्रार्थना पत्र खारिज होने पर आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित न होने तक पॉक्सो कोर्ट को अंतिम फैसला न करने पर रोक लगा दी । इसके चलते मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय शुक्ला ने बताया कि शनिवार को हाईकोर्ट में याचिका विचाराधीन होने पर अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने की मांग की गई। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अब 2 मार्च की तिथि नियत की है।
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