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Kanpur News: समझौते के लिए बुलाकर मारी थी गोली, 19 साल बाद उम्रकैद

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कानपुर। झगड़े के समझौते के नाम पर बुलाकर युवक की गोली मारकर हत्या कर देने वाले को अपर जिला जज प्रथम सपना त्रिपाठी ने उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि वादी मुकदमा को मिलेगी। सबूतों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया गया है जबकि एक आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। 19 साल बाद मंगलवार को फैसला आया है।
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सुजातगंज निवासी शौकत अली ने 14 जनवरी 2007 को रेलबाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि दो दिन पहले उसके भाई मो. अली का चकेरी के ग्राम निहुरा निवासी इसराइल, चमन और जाबिर से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था जिसमें पुलिस ने शांतिभंग की कार्रवाई की थी। इसी झगड़े में समझौते के लिए 13 अक्तूबर 2007 को इसराइल, चमन और जाबिर तीनों ने शौकत के घर आकर अगले दिन सुबह उन्हें निहुरा गांव बुलाया था। सुबह शौकत अपने भाई मो. अली, भतीजे फैसल व भांजे रईस अहमद के साथ समझौते की बात करने निहुरा गांव गया था। समझौते की बात चल रही थी अचानक चमन और जाबिर ने मो. अली को पकड़ लिया और इसराइल ने तमंचे से सिर पर गोली मार दी जिससे मो. अली की मौके पर ही मौत हो गई और तीनों स्कूटर से फरार हो गए थे।
एडीजीसी ने बताया कि इसराइल, चमन और जाबिर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। अभियोजन की ओर से 11 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जाबिर की मौत हो गई थी। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने चमन को बरी कर दिया जबकि इसराइल को हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी मानकर सजा सुनाई।
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हत्या के 22 साल पुराने मुकदमे में दो को उम्रकैद

संवाद न्यूज एजेंसी

कानपुर। मामूली झगड़े का बदला लेने के लिए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर देने में दो को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट शुचि श्रीवास्तव ने उम्रकैद और 14-14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि से दस हजार रुपये वादी मुकदमा को दिए जाएंगे।

कल्याणपुर निवासी अवनीश का हरबंश मोहाल के भूसा टोली निवासी अजय कश्यप, मिनी उर्फ बृजेश नाई, सोनू सोनकर व उसके दो किशोर साथियों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। 21 मार्च 2004 को अवनीश अपने भाई आमोद कुमार के साथ कल्याणपुर के शिवली रोड स्थित अपनी गारमेंट्स की दुकान पर बैठा था तभी सोनू, अजय, मिनी व उसके दो किशोर साथी वहां पहुंचे और अवनीश को गोली मार दी थी। अवनीश को हैलट ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई थी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पांचों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। इसमें से सोनू की फाइल अलग हो गई। दो किशोरों की फाइल किशोर बोर्ड भेज दी गई थी। सिर्फ अजय और मिनी के मुकदमे की सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से 12 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई।
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