घर पहुंचकर महिला ने पति को घटना की जानकारी दी। इस पर पति ने सर्वेश और विजय को उलाहना दिया, तो दोनों ने जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। 140 पेशियों और छह गवाहों के बयानों के बाद अपर जिला जज कुलदीप सिंह द्वितीय ने सर्वेश और विजय कुमार को सजा सुनाई है।