फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hamirpur: बसपा प्रत्याशी व पति पर आचार संहिता उल्लंघन व बाल श्रम का मुकदमा दर्ज, पढ़ें पूरा मामला

Sat, 06 May 2023 06:00 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर

सार

यूपी के हमीरपुर जिले में बसपा प्रत्याशी व पति पर आचार संहिता उल्लंघन व बाल श्रम का मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पर 144 लागू होने के बावजूद बिना अनुमति जुलूस निकालने व उसमें बच्चों को शामिल करने का आरोप लगाया है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हमीरपुर जिले के कुरारा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी व उनके पति के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन व बाल श्रम का मुकदमा थाने में दर्ज कराया है। कस्बे में तैनात उड़नदस्ता प्रभारी कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने धारा 144 लागू होने के बावजूद बिना अनुमति जुलूस निकालने व उसमें बच्चों को शामिल करने का आरोप लगाया है। कार्यवाही के बावजूद प्रत्याशियों द्वारा नाबालिगों को प्रचार प्रसार में शामिल किया जा रहा है।

विज्ञापन


कार्यकारी मजिस्ट्रेट आलोक सिंह ने थाना कुरारा में तहरीर देकर बताया कि वह पुलिस बल के साथ भ्रमणशील रहकर चेकिंग कर रहे थे। तभी नगर पंचायत कुरारा में अध्यक्ष पद की बसपा प्रत्याशी अर्चना व उनके पति धर्मेंद्र कुमार भास्कर ने अवैध ढंग से धारा 144 लागू होने के बावजूद बिना अनुमति 60-70 लोगों के साथ जुलूस निकाला। जिसमें नाबालिग बच्चों को भी शामिल किया गया।

जबकि बच्चों को चुनाव प्रचार-प्रसार में शामिल न करने का आदर्श आचार संहिता में उल्लेख है। ऐसे में प्रत्याशी व उनके पति द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। बताया कि जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी करने पर पता चला कि परमीशन नहीं है और न ही उनके द्वारा इससे संबंधित कोई वैध कागज प्रस्तुत किए गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने बसपा प्रत्याशी व उनके पति के खिलाफ किशोर न्याय, बालक श्रम अधिनियम व आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

जिला बाल कल्याण समिति ने किया जागरूक
नगर निकाय चुनाव में जिला बाल कल्याण समिति की ओर से प्रत्याशियों द्वारा नाबालिग बच्चों को चुनाव में शामिल न करने के निर्देश दिए। उन्हें बाल श्रम कानून के प्रति जागरूक करते हुए ऐसा करने पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही। जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य सनत श्रीवास्तव, ज्ञानेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निकाय चुनाव में अगर कोई भी पार्टी द्वारा नाबालिग बच्चों के माध्यम से रैली में नारेबाजी, पोस्टर, पंपलेट वितरण या चिपकाने का कार्य कराया जाता है या चुनावी सभा में सम्मिलित किया जाता है। तो ऐसे प्रत्याशियों के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर बाल कल्याण समिति के सदस्य विजय शंकर श्रीवास्तव, शिव विजय सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें