कानपुर: प्रदेश सरकार ने गंगा किनारे स्थापित जाजमऊ की सभी संचालित 296 टेनरियों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) की तरफ से यह आदेश सोमवार को टेनरियों तक पहुंचा दिया गया। कहा गया है कि यदि किसी ने भी आदेश की अवहेलना की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
बंदी का यह आदेश पिछले दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की एडवाइजरी कमेटी की सर्वे रिपोर्ट के बाद दिया गया है। सर्वे के दौरान जाजमऊ स्थित ट्रीटमेंट प्लांट ठप पाया गया था। गंगा में सीधे टेनरियों का पानी जा रहा था। आदेश के अनुसार ट्रीटमेंट प्लांट के शुरू होने पर ही टेनरियां चल सकेंगी।
गंगा में जा रहे प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी की तरफ से सेवानिवृत्त न्यायाधीश एके टंडन की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया था। 24 अक्तूबर को समिति ने कानपुर आकर जाजमऊ की टेनरियों और ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया था। उस समय टीम को यह पता चला था कि ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत चल रही है। ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन जल निगम करता है।