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पीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर, खुद भर सकेंगे नौकरी छोड़ने का दिन

Sat, 25 Jan 2020 03:01 PM IST
शिखा पांडेय अमित अवस्थी, अमर उजाला, कानपुर
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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पीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दावा निस्तारण की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। इसके तहत नौकरी छोड़ने के बाद अब डेट ऑफ एक्जिट (नौकरी छोड़ने का दिन) भरने का अधिकार पीएफ खाताधारक के पास होगा।
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अभी तक यह अधिकार नियोक्ता के पास था। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। ईपीएफओ के सूत्रों ने बताया कि तमाम शिकायतों के आने से यह बदलाव हुआ है। नियोक्ता नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ निकालने वाले कर्मचारियों का जानबूझकर डेट ऑफ एक्जिट का कॉलम नहीं भर रहे थे।
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इससे कई-कई महीने बाद भी कर्मचारियों का दावा निस्तारण नहीं हो पाता था। अब सभी प्रकार के दावे ऑनलाइन निस्तारित होने लगे हैं। ऐसे में नियोक्ताओं पर निर्भरता खत्म हो जाएगी।

इससे कर्मचारियों का उत्पीड़न भी नहीं होगा। बताया गया कि इस संबंध में सभी क्षेत्रीय पीएफ कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग के पोर्टल पर भी यह सुविधा शुरू हो गई है।
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ऐसे अपडेट करें डेट ऑफ एक्जिट
किसी कंपनी या फर्म में नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद कोई भी कर्मचारी ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर अपने यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) के साथ लॉगइन करे। इसके बाद गो टू मैनेज एंड क्लिक मार्क एक्जिट विकल्प पर जाकर पीएफ अकाउंट नंबर के साथ इंप्लायमेंट सेलेक्ट करे।

इसके बाद नौकरी छोड़ने की तिथि और कारण भरे। इसके बाद पीएफ विभाग में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इसे अपडेट पर क्लिक करें और ओके कर दें। इससे प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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