पीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दावा निस्तारण की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। इसके तहत नौकरी छोड़ने के बाद अब डेट ऑफ एक्जिट (नौकरी छोड़ने का दिन) भरने का अधिकार पीएफ खाताधारक के पास होगा।
अभी तक यह अधिकार नियोक्ता के पास था। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। ईपीएफओ के सूत्रों ने बताया कि तमाम शिकायतों के आने से यह बदलाव हुआ है। नियोक्ता नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ निकालने वाले कर्मचारियों का जानबूझकर डेट ऑफ एक्जिट का कॉलम नहीं भर रहे थे।