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Kanpur News: धोखाधड़ी के दोषी को चार साल का कारावास

Sat, 02 Mar 2024 11:37 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
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कानपुर देहात। डेरापुर क्षेत्र में 33साल पहले आरोपी ने दूसरे की जमीन को अपना बता कर धोखाधड़ी कर बैनामा कर दिया था। पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए उसे चार साल के कारावास की सजा सुनाई, साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
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रसूलाबाद क्षेत्र के मैघन मजरा असालतगंज निवासी लाल मोहम्मद ने डेरापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 27 मार्च 1991 को गांव मयाराम निवादा मजरा असालतगंज के रहने वाले मथुरा लोधी ने धोखाधड़ी करते हुए दूसरे के खेत का बैनामा कर दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलंकृता शक्ति त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी मथुरा लोधी को दोष सिद्ध करते हुए उसे चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर चालीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं।
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