इटावा। दंपती को पीटने के आठ साल पुराने मामले में एडीजीसी वीरेंद्र सिंह वर्मा ने चार लोगों को दोषी पाते हुए उन्हें दो साल छह महीने की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर ढाई-ढाई हजार का जुर्माना भी लगाया है। सीओ सिटी अभय नारायण राय ने बताया कि 24 नवंबर 2016 को थाना इकदिल क्षेत्र की एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि राजीव निवासी गांव नगला बरी, छोटे उर्फ अनुज निवासी गांव नगला पक्षी, मनोज निवासी बुआपुर और राजू उर्फ राकेश निवासी बुआपुर थाना इकदिल ने उसके पति व उसके साथ मारपीट की थी। इसमें दोनों घायल हो गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी थी। आरोप पत्र एडीजीसी कोर्ट में पेश किए गए। पुलिस की ओर से पेश किए गए गवाह और साक्ष्यों के आधार पर चारों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सोमवार को सजा सुनाई है।