कानपुर। अधिवक्ता संदीप शुक्ला की ओर से कोतवाली में दर्ज कराए गए रंगदारी से संबंधित मुकदमे में पुलिस ने अखिलेश दुबे, मो. आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट, रामेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ गुड्डू और अमिता यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सीजेएम सूरज मिश्रा ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए 18 नवंबर को सभी को तलब कर लिया है।
कोतवाली में अधिवक्ता ने अखिलेश दुबे व पप्पू स्मार्ट समेत 10 नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उन्होंने राजा ययाति के किले और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले हिस्ट्रीशीटर पप्पू स्मार्ट के गिरोह के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसे लेकर रंजिश मानकर गिरोह के लोगों ने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर उन्हें पॉक्सो एक्ट के दो झूठे मुकदमों में फंसा दिया।
मुकदमे झूठे पाए जाने पर एफआर लग गई तो आपत्ति दाखिल करने की धमकी देकर अखिलेश दुबे व उसके साथियों ने 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। सम्मान बचाने के लिए उन्होंने एक लाख रुपये दिए लेकिन इसके बाद भी यह लोग नहीं माने और रुपयों के लिए धमकी देते रहे। विवेचना के बाद पुलिस ने अखिलेश दुबे, पप्पू स्मार्ट, रामेंद्र गुप्ता और अमिता के खिलाफ रंगदारी वसूलने, गाली-गलौज, जान माल की धमकी देने, षड्यंत्र करने, झूठे सबूत गढ़ने, झूठे आरोप लगाने से संबंधित धाराओं में चार्जशीट कोर्ट भेजी थी। कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लिया और मुकदमे को सेशन कोर्ट भेजने के लिए 18 नवंबर को अभियुक्तों को कोर्ट में तलब कर लिया है।