फर्रुखाबाद। सरकारी और निजी भूमि पर अवैध कब्जा कर आतंक फैलाने वाले गैंग के सदस्यों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने सुनवाई पूरी की। मामले में तीन सगे भाइयों सहित चार आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषियों को 25 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।
थाना शमसाबाद के तत्कालीन प्रभारी जयंती प्रसाद ने 30 नवंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा कि गांव गंगलई मसरक निवासी गैंग लीडर नरसिंह अपने भाई वेदपाल, पुत्र मनोज, मुकेश और उमेश के साथ मिलकर लंबे समय से एक संगठित आपराधिक गैंग चलाते थे। गैंग के सदस्य गंगा की सरकारी भूमि और आम नागरिकों की निजी जमीन पर अवैध कब्जा कर आर्थिक लाभ कमाने और क्षेत्र में दबंगई कायम करने का काम करते हैं। इनके आतंक के कारण लोग इनके खिलाफ शिकायत करने और गवाही देने से भी डरते हैं। थाना पुलिस ने जांच के बाद चारों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेंद्र परमार व भानु प्रकाश मिश्रा ने दलीलें दीं। मामले की सुनवाई कर रहीं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए चारों को दोषी ठहराया। दोषियों को 25 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।