कानपुर देहात। भोगनीपुर क्षेत्र में नौ साल पहले एक गांव से किशोरी को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाने के आरोपी युवक को एफटीसी प्रथम की अदालत ने दोषी माना। बुधवार को सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध करते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिभूषण सिंह चौहान व अमित सिंह ने बताया कि भोगनीपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 4 जुलाई 2014 को उसकी पुत्री को गांव के रहने वाले कल्लू उर्फ कमल किशोर, हरिश्चंद्र व राजेश्वरी बहला फुसला कर अपने साथ ले गए। काफी खोजबीन करने पर भी उसका पता नहीं चला। पुलिस ने किशोरी को तलाश कर परिजनों के सुपुर्द किया था साथ ही विवेचना पूरी कर आरोपी कल्लू उर्फ कमल किशोर के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे वहीं हरिश्चंद व राजेश्वरी के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उनके नाम हटा दिए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज / एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी युवक को किशोरी को बहलाफुसला कर ले जाने के अपराध में दोष सिद्ध करते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।