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इटावा: पुलिस पर फायरिंग करने वाले को पांच साल कैद, दोषियों ने कोर्ट में खुद कबूल किया जुर्म

Tue, 07 Jan 2020 11:33 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा डिजिटल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला
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इटावा में पुलिस पर फायरिंग करने के दोषी होमसिंह उर्फ होमा को कोर्ट ने पांच साल की कैद सुनाई है। साथ ही झपट्टा मारकर स्कूटी सवार महिला से सोने की चेन लूटने वाले पंजाब प्रांत के दो दोषी लुटेरों को तीन-तीन साल का कारावास सुनाया है। दोनों ही मामलों में दोषियों ने सुनवाई के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया था।
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विशेष शासकीय अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि औरैया जिले के अयाना थाना के टकरूपुरा गांव का मूल निवासी होमसिंह उर्फ होमा पुत्र नाथूराम इकदिल थाना क्षेत्र के अमीनाबाद गांव का हाल निवासी है। उस पर आरोप था कि 7 अप्रैल 2008 को रात करीब 9 बजे चकरनगर थाना क्षेत्र के राजा की हवेली के पीछे बहेड़ी की अड्डे पर होमसिंह उर्फ होमा ने चार साथियों के साथ मिलकर असलहों से फायर किए थे।

 
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पुलिस कर्मी बाल-बाल बच गए थे। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने गत सोमवार को हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में दोषसिद्ध पाते हुए पांच साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

इसी कोर्ट ने गत सोमवार को ही स्कूटी सवार महिला से सोने की चेन लूटने वाले पंजाब प्रांत के दो लुटेरों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इन लुटेरों ने न्यू कालोनी चौगुर्जी निवासी शकुंतला राउत पत्नी जितेंद्र कुमार राउत से 10 नवंबर 2016 को दोपहर के वक्त झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन खींच ली थी और भाग गए थे।

वारदात के चार दिन बाद 14 नवंबर 2016 को चेकिंग के दौरान पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर के रंजीत एवेंयू थाना क्षेत्र के लारेंस रोड निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र बलविंदर सिंह सुनार को पुलिस ने पकड़ा था। उसके पास से उक्त लूटी हुई चेन बरामद हुई। उसने पुलिस को अपने अमृतसर के ही साथी वितविजन थाना क्षेत्र के सुल्तानगंज निवासी विक्रमजीत सिंह के साथ घटना को अंजाम देने की बात कही थी।
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