इटावा में पुलिस पर फायरिंग करने के दोषी होमसिंह उर्फ होमा को कोर्ट ने पांच साल की कैद सुनाई है। साथ ही झपट्टा मारकर स्कूटी सवार महिला से सोने की चेन लूटने वाले पंजाब प्रांत के दो दोषी लुटेरों को तीन-तीन साल का कारावास सुनाया है। दोनों ही मामलों में दोषियों ने सुनवाई के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया था।
विशेष शासकीय अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि औरैया जिले के अयाना थाना के टकरूपुरा गांव का मूल निवासी होमसिंह उर्फ होमा पुत्र नाथूराम इकदिल थाना क्षेत्र के अमीनाबाद गांव का हाल निवासी है। उस पर आरोप था कि 7 अप्रैल 2008 को रात करीब 9 बजे चकरनगर थाना क्षेत्र के राजा की हवेली के पीछे बहेड़ी की अड्डे पर होमसिंह उर्फ होमा ने चार साथियों के साथ मिलकर असलहों से फायर किए थे।