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Kanpur News: यूपी मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के चुनाव में पांच प्रत्याशियों ने नाम लिए वापस

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ट्रांसपोर्ट नगर में यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट चुनाव को लेकर बैठक करते श्याम सुंदर गर्ग शुक्ला प्रवी - फोटो : अमर उजाला
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कानपुर। उच्च न्यायालय के निर्देश पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने यूपी मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी को कालातीत घोषित कर कराए जा रहे चुनाव को असंवैधानिक घोषित किया है। शुक्रवार को चुनाव लड़ रहे पांच प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया। इसके अलावा ट्रांसपोर्टरों ने बैठक कर वर्तमान पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए। वहीं सोशल मीडिया में 21 को होने वाले चुनावों पर कोई रोक न होने के संदेश भेजे जा रहे हैं। इससे एसोसिएशन के चुनाव में घमासान और बढ़ गया है।
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एसोसिएशन की कार्यकारिणी का कार्यकाल और पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाए जाने का ट्रांसपोर्टरों ने विरोध जताया था। प्रकाश ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक अंबरीष चौरसिया और गणपति लॉजिस्टिक के मालिक राजेश राय ने जुलाई 2025 में हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि फर्जी सदस्यों के जरिये पूर्व में चुनाव कराए गए थे। एसोसिएशन का कार्यकाल दो साल का था। आम सभा में कार्यकाल दो के बजाय तीन साल का कर दिया गया। कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर 31 कर दी गई। इसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने कार्यकारिणी व पदाधिकारी को कालातीत होने व वर्तमान में हो रहे चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। सदस्यता सूची की जांच के बाद ही दोबारा चुनाव प्रक्रिया होने का आदेश दिया है। वहीं उच्च न्यायालय के निर्देश और डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश के क्रम में एसोसिएशन के चुनाव में एक गुट के विरोध में चुनाव लड़ रहे सभी पांच प्रत्याशियों मनीष जैन, गौरव जैन, विनोद शुक्ला, सम्यक जैन और मयंक नारंग ने अपनी प्रत्याशिता डिप्टी रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होकर वापस ली। ट्रांसपोर्टनगर स्थित कार्यालय में ट्रांसपोर्टरों की बैठक हुई। इसमें कहा गया कि डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश पर चुनाव रोका गया है। रोक के बाद भी यदि चुनाव होता है तो इसका विरोध किया जाएगा। मनमानी नहीं होने दी जाएगी। बैठक में श्याम सुंदर गर्ग, प्रवीण जैन, संतोष शुक्ला, राजकुमार, अजय, संतोष, जितेंद्र, अजय गुप्ता आदि थे।
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